अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीँ करना महंगा पड़ा
आगरा 24 अक्टूबर ।
अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने पर आगरा के सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने एचडीएफसी बैंक किरावली के शाखा प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसके विरुद्ध समन जारी करने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल द्वारा वादी मुकदमा की तरफ से विपक्षी अनिल कुमार के विरुद्ध अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सीजेएम ने एचडीएफसी बैंक किरावली के शाखा प्रबंधक से स्पष्ट आख्या तलब करने के आदेश दिये थे।
कई आदेश पारित करने के बाद भी स्पष्ट आख्या प्रेषित नही करने पर सीजेएम ने बैंक प्रबंधक को नोटिस जारी कर अदालत में उपस्थित हो स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये।
कोर्ट ने कहा कि क्यों न आदेश का अनुपालन नहीँ करनें पर उनकें विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ?
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10 अक्टूबर को उक्त नोटिस की तामील भी बैंक प्रबंधक पर हो गयी फिर भी बैंक प्रबंधक द्वारा ना तो स्पष्ट आख्या अदालत में प्रेषित की और ना ही वह स्वयं स्पष्टीकरण प्रस्तुत करनें हेतु अदालत मे उपस्थित हुये जिस पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुये बैंक प्रबंधक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही हेतु उनके विरुद्ध समन जारी करने के आदेश दिये।
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