मानसिक कष्ट एवं वादव्यय के रूप में एक लाख दस हजार भी दिलायें
वादी ने अपनी मर्सडीज बेंज का विपक्षी इंश्योरेंस कंपनी से कराया था बीमा
26 जून 22 को कार में आग लगने से कार पूरी तरह हो गई थी क्षतिग्रस्त
इंश्योरेंश कंपनी द्वारा क्लेम खारिज करने पर आयोग ने दिये आदेश
आगरा 24 अक्टूबर ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंश कंपनी से कार की बीमित राशि के रूप में वादी मुकदमा को मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 31,49,399/- रुपये दिलाने के आदेश दिये हैं ।
साथ ही मानसिक कष्ट एवं वादव्यय के रूप में विपक्षी से एक लाख दस हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये।
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मामले के अनुसार वादी मुकदमा संजय कुमार अग्रवाल प्रबंध निदेशक मैसर्स जी डायमंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड निवासी कमला नगर, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता महेश चन्द गुप्ता एवं विवेक अग्रवाल के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वादी की मर्सडीज बेंज का बीमा आईसीआई सीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंश से बीमित कराया था ।
जिसकीं 78,108/- रुपये की किश्त का वादी द्वारा भुगतान किया गया था। वादी की कार 14 नवम्बर 21 से 13 नवम्बर 22 तक बीमित थी।
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26 जून 22 को वादी का पुत्र अक्षत अग्रवाल अपनी सींगना स्थित फैक्ट्री से रात 8 बजे घर आ रहा था । एसी में जलने की दुर्गंध आने पर गाड़ी रोक उसका बोनट खोलते ही अचानक स्पार्किंग होने से कार में आग लग गयी ।
पुलिस को सूचना देने पर घटना के 40 मिनट बाद फायर बिग्रेड आने तक कार पूरी तरह जल कर क्षतिग्रस्त हो गयी। वादी ने विपक्षी को भी तुरंत घटना की सूचना दी । जिस पर विपक्षी द्वारा सर्वेयर के रूप में सुधांशु गुलाटी को नियुक्त किया।
कार में टोटल लॉस होने पर वादी ने समस्त विधिक औपचारिकता पूर्ण कर विपक्षी के समक्ष क्लेम प्रस्तुत किया जिसे 4 जनवरी 23 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी ने घटना की सूचना 18 दिन बाद दी।
रेगुलर सर्विस नहीँ कराने के कारण उक्त घटना हुई। वादी के गलत व्यवहार के चलते उनसें सेटिलमेंट नहीँ हो सका । उन्होनें कोई सेवा में कमी नहीं की ।

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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डा अरुण कुमार ने वादी का वाद स्वीकृत कर उसे विपक्षी से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से आदेश पारित करने के 45 दिवस के अंदर 31,49,399/- रुपये दिलाने के आदेश दिये साथ ही मानसिक कष्ट एवं वादव्यय के रूप में एक लाख दस हजार रुपये भी दिलाने के आदेश दिये।
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