मां ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत
पुत्र एवं पुत्रवधू के विरुद्ध किया था मुकदमा
आगरा 17 सितंबर।
अपने पुत्र एवम पुत्र वधू के विरुद्ध मां द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत प्रस्तुत मुकदमे मे सिविल जज जूनियर डिवीजन 1 माननीय सौरभ शुक्ला ने बुजुर्ग महिला को बड़ी राहत प्रदान प्रदान करते हुए अपने आदेश में कहा कि विपक्षीगण वादनी को कोई भी शारीरिक, आर्थिक एवं भावनात्मक यातना नही देंगे।

मकान के जिस भाग में वादनी रह रहीं है। उसमें कोई अवरोध पैदा नही करेंगे।पुत्र एवम पुत्रवधू अदालत की अनुमति के बिना उक्त मकान का विक्रय नही करेंगे।
मामले के अनुसार शास्त्रीपुरम निवासनी बुजुर्ग वादनी ने अपने पुत्र एवं पुत्र वधु के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर कथन किया कि जिस मकान में वह निवास कर रही है उस मकान को वर्षों पूर्व वादनी के पति ने खरीदा था।
Also Read - आगरा में 6 वर्षीया अबोध बालिका से जघन्य कृत्य के आरोपी को आजीवन कारावास, ताउम्र रहेगा जेल मेंवर्तमान में उसमें वादनी,उसका पुत्र एवं पुत्र वधु निवास कर रहे है।
वादनी के अनुसार उसका पुत्र वादनी को उक्त मकान से बेदखल कर मकान बेचना चाहता हैं । वादनी के नाम दर्ज मकान पर पुत्र ने बैंक से लोन लेने का भी प्रयास किया था।
अदालत नें वादनी के अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के तर्क पर वादिनी बुजुर्ग महिला को राहत देते हुए आदेश की प्रति थानाध्यक्ष शाहगंज एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी को भी प्रेषित करने के निर्देश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026







