2 जून 2018 की घटना वाले दिन सुबह 5 बजे अपहरण करने का लगा था आरोप
3 जून को कुये में मिली थी युवती की लाश
आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुराचार, हत्या, सबूत नष्ट करने एवं पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ था मुकदमा
6 वर्ष 4 माह से जेल में बंद था आरोपी
हाईकोर्ट नें भी कर दी थी जमानत खारिज
आगरा 15 अक्टूबर ।
युवती के अपहरण, दुराचार, हत्या, सबूत नष्ट करने एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित मुकेश उर्फ पंजाबी पुत्र ब्रजमोहन निवासी ग्राम क्वारी थाना बाह जिला आगरा को पर्याप्त सबूत के अभाव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना बाह में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें, आरोप लगाया कि 2 जून 2018 की सुबह 5 बजे वह अपनी पुत्री के साथ शौच हेतु खेत की तरफ जा रही थी। तभी एक सफेद रंग की कार से आये आरोपी मुकेश पंजाबी ने वादी की पुत्री को जबरन कार में खींच लिया ।कार में अन्य दो युवक भी बैठे थे।
Also Read – दुराचार, पॉक्सो एवं अन्य आरोप में एस. एन. हॉस्पिटल आगरा के डॉक्टर की जमानत खारिज

वादनी के शोर पर मौके पर आये वादनी के देवर ने मोटरसाइकिल से कार का पीछा किया परन्तु उसे सफलता नहीं मिली । आरोपी के घर जाकर शिकायत करने पर उसके चाचा नें एक दो घन्टे में पुत्री को घर भेजने की बात कही ।
वादनी की पुत्री का शव 3 जून 2018 को कुयें से बरामद हुआ था । पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण दुराचार, हत्या, सबूत नष्ट करने एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था।
आरोपी उक्त मामले मे 6 वर्ष 4 माह से जिला कारागार में निरुद्ध चल रहा था ।आरोपी को हाईकोर्ट से भी जमानत नहीँ मिली थीं।
अभियोजन की तरफ से वादनी, पीड़िता के चाचा, ताऊ, पिता, डॉ भरत पाठक सहित 10 गवाह अदालत में पेश किये गये।
मुकदमे के विचारण उपरांत आरोपी के अधिवक्ता अवधेश शर्मा के तर्क स्वतंत्र गवाह के अभाव एवं मेडिकल में दुराचार की पुष्टि नहीं होने के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये हैं ।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin - आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026







