आगरा।
चेक डिसऑनर के एक मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को विचारण के लिए तलब किया है।
अतिरिक्त न्यायालय संख्या-3 माननीय महेश नौटियाल के पीठासीन अधिकारी ने आरोपी मोहित शर्मा को अदालत में उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
यह मामला पारिवारिक विश्वास और वित्तीय लेनदेन से जुड़ा है। वादी युवराज कुमार लवानियाँ (निवासी: पुरानी आबादी, सिकंदरा) ने अपने अधिवक्ता जल सिंह परिहार के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
* रिश्तेदारी और लेनदेन: आरोपी मोहित शर्मा, वादी का फुफेरा भाई है। इसी नाते और आपसी भाईचारे के चलते वादी ने 5 अप्रैल 2023 को मोहित को मिठाई की दुकान खोलने के लिए 2 लाख 68 हजार रुपये उधार दिए थे।

* चेक बाउंस: काफी समय बीतने और बार-बार तकादा करने के बाद, आरोपी ने रकम वापसी के लिए एक चेक दिया। जब वादी ने उक्त चेक को भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह डिसऑनर (बाउंस) हो गया।
न्यायालय की कार्यवाही:
वादी के अधिवक्ता जल सिंह परिहार ने न्यायालय में तर्क दिया कि आरोपी ने जानबूझकर ऐसा चेक दिया जो बैंक से क्लीयर नहीं हो सका, जो कि कानूनन अपराध है।
न्यायालय का आदेश:
विद्वान न्यायाधीश ने वादी के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मोहित शर्मा (निवासी: वाजिदपुर, थाना डौकी) के विरुद्ध पर्याप्त आधार पाते हुए उसे मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।
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