आगरा १७ जुलाई ।
चेक अनादरण (डिसऑनर) के एक मामले में आगरा की एसीजेएम-8 अदालत ने एटा निवासी व्यवसायी राहुल गुप्ता, प्रोप्राइटर लीलावती स्क्रैप मर्चेंट, नई बस्ती, प्रेम नगर को मुकदमे के विचारण के लिए तलब करने का आदेश दिया है।
यह मामला ध्वनि एंटरप्राइजेज, ट्रांस यमुना कॉलोनी, आगरा के प्रोप्राइटर अनुज चौहान ने अपने अधिवक्ता कृष्ण मुरारी माहेश्वरी के माध्यम से अदालत में दायर किया था।
अनुज चौहान ने आरोप लगाया है कि वे और विपक्षी राहुल गुप्ता दोनों स्क्रैप का कारोबार करते हैं। राहुल गुप्ता ने 26 नवंबर 2021 को अनुज चौहान से 1,82,339/- रुपये का स्क्रैप खरीदा था और तीन महीने के भीतर भुगतान करने का वादा किया था।
वादी के अनुसार, जब भुगतान की समय-सीमा समाप्त हो गई और तगादा किया गया, तो राहुल गुप्ता ने एक चेक दिया। यह चेक जब भुगतान के लिए बैंक में जमा किया गया, तो वह डिसऑनर (बाउंस) हो गया।
अदालत ने वादी के मुकदमे का संज्ञान लेते हुए, अब राहुल गुप्ता को मुकदमे के विचारण के लिए अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
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