प्रयागराज, 26 जून:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भड़काऊ बयान से जुड़े एक मामले में बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उस याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया, जिसमें अब्बास ने ट्रायल कोर्ट में पेश की गई भड़काऊ बयान की सीडी की वैधता को चुनौती दी थी।
अब्बास अंसारी को इस मामले में ट्रायल कोर्ट से पहले ही दो साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हाईकोर्ट ने इसी आधार पर मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
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अब्बास ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि भड़काऊ बयान की सीडी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने उन्हें इस मुद्दे को सेशन कोर्ट में दायर अपनी अपील में उठाने का निर्देश दिया है।
अब अब्बास को सीडी की वैधता से जुड़ा अपना पक्ष सेशन कोर्ट में ही रखना होगा।
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