हाईकोर्ट ने मऊ की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा उसुनाई गई 2 साल की सजा को किया रद्द
आगरा/प्रयागराज ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है ।हाईकोर्ट ने मऊ की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गई 2 साल की सजा को रद्द कर दिया है। यह सजा उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में मिली थी।
हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अब उनकी विधायकी बहाल हो जाएगी। इस फैसले का मतलब है कि मऊ की सदर विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव नहीं होगा।

गौरतलब है कि 31 मई को एमपी-एमएलए कोर्ट मऊ ने अब्बास अंसारी को दो साल की कैद और 3000 रुपये का जुर्माना लगाया था। इस फैसले के बाद, 1 जून 2025 को उनकी विधायकी रद्द हो गई थी।
अब्बास ने इसके खिलाफ जिला जज मऊ की अदालत में अपील की थी, जिसे 5 जुलाई को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती दी थी।
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अब्बास अंसारी की तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पैरवी की, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी ने दलीलें पेश करते हुए सजा पर रोक लगाने का विरोध किया था।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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