आगरा २४ मई ।
आगरा की एक अदालत ने एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म, धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में दोषी रामपाल पुत्र मिश्री लाल निवासी ग्राम धौर्रा, थाना एत्मादपुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 52 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे) 29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने सभी साक्ष्यों और पीड़िता के बयानों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
यह सनसनीखेज मामला 16 अप्रैल 2020 का है, जब आरोपी रामपाल ने वादी की नाबालिग पुत्री को पशुओं के बाड़े में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस जघन्य कृत्य के बाद, आरोपी ने पीड़िता को किसी से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
वादी की तहरीर पर थाना एत्मादपुर में आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 अप्रैल 2020 को आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसे जेल भेज दिया गया। मुकदमे के विवेचक ने 17 जून 2020 को आरोपी के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट पेश की थी।
एडीजे 29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों, जिसमें पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और उसके बयान प्रमुख थे, का गहन विश्लेषण किया।
न्यायालय ने आरोपी रामपाल को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष की कैद और 52 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद ने इस मुकदमे की प्रभावी पैरवी की। इस फैसले से न्याय की जीत हुई है और समाज में ऐसे घृणित कृत्यों को अंजाम देने वालों के लिए एक कड़ा संदेश गया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मायके का सहारा मिलने से पति गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं - June 30, 2026
- यूपी पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, राज्य सरकार से मांगा विस्तृत हलफनामा - June 27, 2026
- प्रयागराज दालमंडी मार्ग चौड़ीकरण: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम के ध्वस्तीकरण नोटिस पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश - June 13, 2026




