आगरा।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे 5) माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पति नरेंद्र को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
इस मामले में वादी मुकदमा (मृतका के पिता), उसकी बहन और जीजा के अदालत में अपनी गवाही से मुकर जाने के कारण अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा।
घटना की पृष्ठभूमि :
थाना मलपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मथुरा जिले के थाना नौहझील के ग्राम मिठ्ठोली निवासी सुभाष चंद ने अपनी दो पुत्रियों, कविता और विनीता की शादी आगरा के थाना मलपुरा अंतर्गत ग्राम कुठावली निवासी दो सगे भाइयों, नरेंद्र और करुआ (पुत्रगण भूदेव) के साथ 21 जून 2010 को की थी।
वादी का आरोप था कि दिए गए दहेज से असंतुष्ट होने के कारण कविता का पति नरेंद्र बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसका लगातार उत्पीड़न करता था।
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मांग पूरी न होने पर 2 सितंबर 2019 को आरोपी पति और अन्य पर कविता की हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया गया था।
पुलिस विवेचना और आरोप पत्र:
मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर थाना मलपुरा पुलिस ने मामले की गहन विवेचना की। पुलिस जांच के उपरांत, हत्या के आरोपों के बजाय केवल आरोपी पति नरेंद्र के विरुद्ध पत्नी को आत्महत्या के लिए विवश करने (दुष्प्रेरण) के आरोप में अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
अदालती विचारण और फैसला:
अदालत में मुकदमे के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष को बड़ा झटका लगा। वादी मुकदमा एवं मृतका के पिता सुभाष चंद, घटनास्थल पर मृतका के साथ रहने वाली उसकी सगी बहन विनीता और जीजा ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया और अपनी गवाही से मुकर गए।
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आरोपी के अधिवक्ता राम गोपाल बघेल ने अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत किया कि मुख्य गवाहों के मुकर जाने के बाद पत्रावली पर ऐसा कोई भी ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी ने अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया था।
न्यायालय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों से सहमति जताते हुए और साक्ष्यों के नितांत अभाव को आधार मानते हुए आरोपी पति नरेंद्र को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
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