आगरा।
भारतीय सेना से सेवानिवृत्त एक फौजी के आभूषण हड़पने और दबाव बनाने पर सात लाख रुपये का फर्जी चेक देने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।
अतिरिक्त न्यायालय संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी माननीय महेश नौटियाल ने आरोपी सुनार राहुल कुमार को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रकरण के अनुसार, थाना सिकंदरा क्षेत्र के ग्राम लोह करेरा निवासी सेवानिवृत्त फौजी मोहन सिंह ने अपने अधिवक्ता रोहन सिंह के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
वादी का आरोप है कि उसने वर्ष 2006 में विपक्षी सुनार राहुल कुमार से विवाह के समय करीब 76 ग्राम वजन के सोने के आभूषण बनवाए थे, जिनमें चूड़ियां, मंगलसूत्र और चेन शामिल थे।
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आभूषणों की चमक फीकी पड़ने और मरम्मत की आवश्यकता होने पर वादी ने 25 मार्च 2024 को ये जेवर विपक्षी को सौंपे थे।
आरोप है कि सुनार ने पंद्रह दिन बाद जेवर वापस करने का वादा किया, लेकिन बाद में वह लगातार टालमटोल करने लगा।
जब पीड़ित फौजी ने दबाव बनाया, तो आरोपी ने जेवर गुम होने की बात स्वीकार की और हर्जाने के तौर पर सात लाख रुपये का चेक दे दिया।
वादी का आरोप है कि जब उक्त चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाया गया, तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी को विधिक नोटिस भी भेजा गया, लेकिन उसने राशि का भुगतान नहीं किया।
अदालत ने वादी के अधिवक्ता के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी सुनार को विचारण के लिए न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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