आगरा।
अपनी ही नाबालिग साली के अपहरण के आरोपी जीजा के लंबे समय से अदालत में हाजिर न होने पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है।
अपर जिला जज (19) माननीय लोकेश कुमार ने आरोपी राम कुमार सोनी के विरुद्ध फरारी की उद्घोषणा (धारा 82 के तहत कार्यवाही) और गैर जमानतीय वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
मामले की पृष्ठभूमि:
प्रकरण वर्ष 2018 का है। थाना लोहामंडी में दर्ज मामले के अनुसार, एक महिला ने अपने दामाद राम कुमार सोनी, निवासी कटरा बाजार, राया (जिला मथुरा) के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी।
आरोप था कि 23 दिसंबर 2018 को आरोपी ने अपनी ही 14 वर्षीय नाबालिग साली का अपहरण कर लिया था। पुलिस ने मामले में विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
अदालत की कार्यवाही:
मुकदमे के विचारण के दौरान आरोपी जीजा लगातार अदालत से अनुपस्थित चल रहा था।

वादिनी के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि आरोपी जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया से बच रहा है, जिसके बाद उन्होंने आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही का आग्रह किया।
न्यायालय के कड़े निर्देश:
एडीजे 19 माननीय लोकेश कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष लोहामंडी को आदेशित किया कि वह आरोपी के विरुद्ध अदालत द्वारा जारी उद्घोषणा का अनुपालन सुनिश्चित करें।
अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी के घर पर मुनादी कराई जाए और उस प्रक्रिया का प्रकाशन व वीडियो रिकॉर्डिंग कराकर आख्या अदालत में प्रस्तुत की जाए।
इसके साथ ही, न्यायालय ने आरोपी के जमानतदार राजेंद्र के विरुद्ध भी कार्यवाही करने के लिए थानाध्यक्ष राया को आदेश दिए हैं।
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