आगरा: धोखाधड़ी के मामले में पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश

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आगरा।

जनपद की जिला अदालत ने धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में घिरे पिता-पुत्र को बड़ी राहत दी है।

जिला जज ने थाना डोकी से जुड़े एक मामले में अभियुक्त राम करण कटारा और उनके पुत्र मनीष कटारा की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail) स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।

क्या था मामला ?

मामला थाना डोकी के अंतर्गत ग्राम बमरौली कटारा का है। वादी मुकदमा का आरोप था कि वह खसरा संख्या-394, 395 और 396 का स्वामी और काबिज है।

आरोप के अनुसार, अभियुक्त राम करण कटारा और उनके पुत्र मनीष कटारा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर एक साजिश रची।

वादी का दावा था कि आरोपियों ने सह-खातेदार सत्यवती (उर्फ एलमवती) की मृत्यु के बाद उनके नाम से फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किए।

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इन दस्तावेजों के सहारे वादी की भूमि पर अवैध कब्जा कर उसे अन्य व्यक्तियों को बेच दिया गया। जब इसका विरोध किया गया, तो आरोपियों ने वादी को जान से मारने की धमकी दी।

बचाव पक्ष के तर्क:

न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता अरुण तेहरिया ने प्रभावी पैरवी की।

उन्होंने अदालत के समक्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु रखे:

* विलंब से एफआईआर: वादी द्वारा यह मुकदमा घटना के लगभग 20 वर्ष बाद दर्ज कराया गया है, जो मामले को संदिग्ध बनाता है।

* मामले की प्रकृति: अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह मामला ‘मजिस्ट्रेट ट्रायल’ की श्रेणी में आता है और आरोपियों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है।

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अदालत का फैसला:

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जिला जज ने मुकदमे के दर्ज होने में हुई अत्यधिक देरी और मामले की कानूनी स्थिति को देखते हुए पिता-पुत्र का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

अदालत ने आरोपियों को शर्तों के साथ रिहा करने के आदेश दिए हैं।

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विवेक कुमार जैन
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