आगरा जनपद के थाना डौकी क्षेत्र में डकैती की योजना बनाने, लूट के माल की बरामदगी और अवैध शस्त्र रखने के गंभीर आरोपों में घिरे दो सगे भाइयों की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे -1) माननीय पुष्कर उपाध्याय ने आरोपियों के आपराधिक कृत्य और बरामदगी की गंभीरता को देखते हुए उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 15 फरवरी 2026 की है। थाना डौकी के थानाध्यक्ष सुनीत कुमार पुलिस बल के साथ वाजिदपुर चौराहे पर गश्त पर थे।
इसी दौरान मुखबिर से बदमाशों की मौजूदगी की सटीक सूचना प्राप्त हुई। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर मौके से कुल 6 बदमाशों को दबोच लिया।
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पकड़े गए आरोपियों में दो सगे भाई सत्यवीर और धर्मवीर (पुत्रगण मूलचंद, निवासी गढ़ी निर्भय, थाना पचोखरा, जिला फिरोजाबाद) शामिल थे।
पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध तमंचे और कारतूस,लूटे गए आभूषण और नकदी बरामद की थी।
न्यायालय की कार्यवाही:
बचाव पक्ष ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका कड़ा विरोध सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदर्श चौधरी ने किया।
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उन्होंने तर्क दिया कि आरोपियों के पास से अवैध हथियार और लूट का सामान बरामद हुआ है, जो समाज की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात माना कि आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
न्यायाधीश माननीय पुष्कर उपाध्याय ने दोनों भाइयों (सत्यवीर व धर्मवीर) की जमानत अर्जी को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए।
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