इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख: कोडीन सिरप कांड के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल सहित अन्य को राहत देने से किया इंकार

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा /प्रयागराज:

नशीली दवाओं के अवैध कारोबार (कोडीन सिरप कांड) के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

न्यायालय ने मामले की गंभीरता और समाज पर इसके घातक प्रभाव को देखते हुए मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

कोर्ट के इस फैसले से आरोपियों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग खारिज:

आरोपी शुभम जायसवाल और उसके साथियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिसिया कार्रवाई और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती।

अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा:

जांच एजेंसियों के अनुसार, शुभम जायसवाल इस पूरे सिंडिकेट का ‘मास्टरमाइंड’ है। यह गिरोह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी का जाल फैलाए हुए था।

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इस मामले में प्रदेश के विभिन्न जिलों में एफआईआर दर्ज हैं:

* वाराणसी, सोनभद्र और जौनपुर

* गाजियाबाद, बस्ती और कानपुर नगर

बढ़ेंगी आरोपियों की मुश्किलें:

हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब पुलिस और जांच एजेंसियां आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए स्वतंत्र हैं।

कोर्ट के इस आदेश ने यह संदेश दे दिया है कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के प्रति न्यायपालिका का रवैया बेहद सख्त रहेगा।

प्रमुख बिंदु (Quick Facts):

* कोर्ट: इलाहाबाद हाईकोर्ट

* मुख्य आरोपी: शुभम जायसवाल (मास्टरमाइंड)

* आदेश: याचिका खारिज, राहत देने से इनकार।

* आरोप: अवैध कोडीन सिरप की तस्करी और विशाल नेटवर्क का संचालन।

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मनीष वर्मा
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