आगरा:
एक चेक डिसऑनर (Cheque Dishonour) मामले में आरोपी रेलवे कर्मी चंद्रकांत यादव को एसीजेएम-2 माननीय बटेश्वर कुमार की अदालत ने मुकदमे के विचारण (trial) के लिए तलब करने के आदेश दिए हैं।
मामला दर्ज और आरोप:
* आरोपी: चंद्रकांत यादव पुत्र प्रताप सिंह, निवासी ग्राम त्रिलोकपुर, जिला फिरोजाबाद (रेलवे विभाग में कार्यरत)।
* न्यायालय: एसीजेएम-2 माननीय बटेश्वर कुमार की अदालत।
* आरोप: चेक डिसऑनर (धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम)।
Also Read – दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 वर्ष की सख्त कैद और ₹22,000/- के अर्थदंड की सज़ा

मामले के अनुसार, वादी मोहित परमार पुत्र चंदन सिंह, निवासी पटेल नगर जीवनी मंडी, जिला आगरा और आरोपी चंद्रकांत यादव के बीच मित्रता थी।
इसी मित्रता के चलते, रेलवे कर्मी चंद्रकांत यादव ने वादी मोहित परमार से ₹1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार रुपये) उधार लिए थे और जल्द ही वापस करने का वादा किया था।
चेक हुआ डिसऑनर:
जब वादी मोहित परमार ने विपक्षी चंद्रकांत यादव से अपनी उधार दी गई राशि वापस करने के लिए तकादा किया, तो आरोपी ने उन्हें भुगतान के लिए चेक दिए।
हालांकि, ये चेक बैंक में डिसऑनर हो गए।इसके बाद, वादी मोहित परमार ने अपने अधिवक्ता बलवीर सिंह धाकरे के माध्यम से चंद्रकांत यादव को कानूनी नोटिस भेजा।
नोटिस के बावजूद जब भुगतान नहीं किया गया, तो वादी ने अदालत में मुकदमा दायर किया।
अदालत का आदेश:
अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए, आरोपी चंद्रकांत यादव को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने का आदेश जारी किया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026








1 thought on “रेलवे कर्मी चेक डिसऑनर मामले में अदालत में तलब”