आगरा:
आगरा की एक अदालत ने दहेज हत्या और उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे पति और सास को साक्ष्य के अभाव (lack of evidence) में बरी करने का आदेश दिया है।
बरी किए गए आरोपी:
* आरोपी (बरी): पति रामौतार पुत्र राम सिंह एवं सास श्रीमती राम स्नेही।
* निवासी: ग्राम रजरई, थाना ताजगंज, जिला आगरा।
* न्यायालय: एडीजे-29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया।
* पैरवी अधिवक्ता: रमेश चंद्रा
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मामला और आरोप:
यह मामला थाना ताजगंज में दर्ज किया गया था। वादी राजेश की पुत्री प्रीति की शादी घटना से लगभग चार वर्ष पूर्व आरोपी रामौतार से हुई थी।
वादी का आरोप था कि शादी के बाद से ही प्रीति को उसके पति रामौतार, सास श्रीमती राम स्नेही और अन्य ससुरालजनों द्वारा दहेज से असंतुष्ट होने के कारण लगातार प्रताड़ित (उत्पीड़ित) किया जा रहा था।
वादी के अनुसार, जब दहेज की मांग पूरी नहीं की गई, तो 6 दिसंबर 2019 को ससुरालजनों ने प्रीति को आग के हवाले कर उसकी हत्या कर दी।
अदालत का फैसला:
इस मामले में वादी सहित कुल दस गवाह अदालत में पेश हुए। एडीजे-29 माननीय दिनेश कुमार चौरसिया की अदालत ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का गहनता से परीक्षण किया।
हालांकि, अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी पति रामौतार और सास श्रीमती राम स्नेही के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।
साक्ष्य के अभाव के कारण, अदालत ने दोनों आरोपी पति और सास को दहेज हत्या और अन्य संबंधित आरोपों से बरी करने का आदेश दिया।
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