आगरा:
नकली दवाओं के बड़े जखीरे की बरामदगी से जुड़े मामले में फंसे आरोपी हिमांशु अग्रवाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मैसर्स हेमा मेडिको के संचालक हिमांशु अग्रवाल की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला थाना कोतवाली में सहायक औषधि आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) नरेश मोहन दीपक द्वारा दर्ज कराया गया था। मुकदमे में हिमांशु अग्रवाल के साथ यूनिस, वारिस, विक्की कुमार, सुभाष कुमार, और फरहान सहित कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
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जांच के दौरान, 12 बोरे नकली दवा बरामद होने पर टेम्पो चालक आकीर मलिक निवासी सैंया को पकड़ा गया था। चालक ने बताया था कि उसे यह डिलीवरी मैसर्स हेमा मेडिको के संचालक हिमांशु अग्रवाल के गोदाम पर देनी थी। उसने यह भी बताया कि आरोपी यूनिस, वारिस और फरहान डिलीवरी देने के लिए कहते थे, और रास्ते में पूछताछ होने पर उसे टेम्पो में लैदर लदा होने की बात कहने को कहा जाता था।
इस मामले में, कई जनपदों के औषधि निरीक्षकों और एसटीएफ फील्ड इकाई के निरीक्षक यतीन्द्र शर्मा ने संयुक्त रूप से मैसर्स हेमा मेडिको के संचालक हिमांशु अग्रवाल के सैय्यद गली मोती कटरा स्थित गोदाम पर छापा मारकर अन्य संदिग्ध दवाइयों के सैंपल भी लिए थे।
स्थानीय अदालत से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से राहत:
स्थानीय अदालत द्वारा हिमांशु अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद, आरोपी के अधिवक्ता प्रकाश नरायन शर्मा ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
हाईकोर्ट ने तर्कों पर विचार करने के बाद अपील को स्वीकार कर लिया और आरोपी हिमांशु अग्रवाल की जमानत स्वीकृत करते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया।
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