स्थायी लोक अदालत ने दिया फैसला; मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में भी मिलेंगे ₹15 हजार
आगरा:
बुलेट मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद बीमा क्लेम न देने पर स्थायी लोक अदालत ने बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को वादी को बीमित राशि और क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह वादी को चोरी गई मोटरसाइकिल की बीमित राशि के रूप में ₹1,02,680/- का भुगतान करे। इसके अतिरिक्त, मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के तौर पर ₹15,000/- भी देने का आदेश दिया गया है।
क्या है मामला?
मामले के अनुसार, देवेंद्र सिंह रावत (निवासी नेनाना जाट, थाना सदर, जिला आगरा) ने अपने अधिवक्ता वरुण कुमार शर्मा के माध्यम से स्थायी लोक अदालत में मुकदमा दायर किया था।
Also Read – बहन से दुराचार के मामले में भाई सहित दो को 20 साल की सज़ा: आगरा अदालत ने सुनाई कठोर सज़ा

वादी ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मोटरसाइकिल का बीमा 5 मार्च 2021 को विपक्षी इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा कराने के मात्र सात दिन बाद, 12 मार्च 2021 को उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई।
चोरी होने पर उन्होंने तत्काल थाना सदर में मुकदमा दर्ज कराया और इंश्योरेंस कंपनी को भी चोरी की सूचना दी। वादी ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर विपक्षी के कार्यालय में क्लेम प्रस्तुत किया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उनका क्लेम देने से मना कर दिया गया।
लोक अदालत का निर्णय:
स्थायी लोक अदालत की अध्यक्ष माननीय शोभा पोरवाल और सदस्यों हेमलता गौतम एवं पदमजा शर्मा की पीठ ने वादी के अधिवक्ता वरुण कुमार शर्मा के तर्कों को स्वीकार किया।
अदालत ने वादी का वाद स्वीकृत करते हुए विपक्षी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मोटरसाइकिल की बीमित राशि ₹1,02,680/- और मानसिक तथा आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में ₹15,000/- का भुगतान करने का आदेश दिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- आगरा: आबकारी अधिनियम के मामले में आरोपी पंजाब निवासी जगतार को मिली जमानत, कोर्ट ने सुनाया फैसला - March 27, 2026
- मानसिक चिकित्सालय आगरा का औचक निरीक्षण: जनपद न्यायाधीश ने दिए सफाई और विधिक सहायता के निर्देश - March 26, 2026
- करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला: एलएंडटी फाइनेंस से जुड़ी जालसाजी में आरोपी यश खिरवार की जमानत मंजूर - March 26, 2026







