चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को एक साल की कैद और 32 लाख रुपये का जुर्माना

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आगरा:

चेक बाउंस होने के एक मामले में, एसीजेएम-6 की अदालत ने सतीश कुमार उर्फ सतीश चौधरी (निवासी सरोठ, सादाबाद, हाथरस) को दोषी मानते हुए एक साल की कैद और 32 लाख रुपये के भारी जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह मामला तब शुरू हुआ जब कमलेश चंद (निवासी अंबेडकर नगर, आगरा) ने अपने वकील चेतन चौहान के जरिए अदालत में शिकायत दर्ज कराई।

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कमलेश ने बताया कि उन्होंने 12 मार्च 2015 को अपनी जमीन मोजा नरायच में 20 लाख रुपये में आरोपी सतीश कुमार और अन्य लोगों को बेची थी।

जमीन के बदले में सतीश ने कमलेश को कुल 20 लाख रुपये के तीन चेक दिए थे: दो चेक 7-7 लाख रुपये के और एक चेक 6 लाख रुपये का।

जब कमलेश ने इन चेकों को भुगतान के लिए अपने बैंक में जमा किया, तो वे बाउंस हो गए।

अदालत ने कमलेश के वकील के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी सतीश कुमार को दोषी पाया और उसे यह सजा सुनाई।

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विवेक कुमार जैन
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