आगरा
थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में दर्ज हत्या के मामले में आरोपित रामहंस पुत्र पोप सिंह निवासी ग्राम नगला रमले एवं ठकुरेन्द्र पुत्र दीनदयाल निवासी ग्राम कराही को एडीजे फास्ट्रेक कोर्ट-1 ने साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार, वादी हरि विलास का छोटा भाई राकेश अपने भतीजे की शादी का कार्ड बांटने 20 नवम्बर 2020 को ग्राम नगला उदी इया, थाना खेरागढ़ स्थित अपने बहनोई भगवान सिंह के घर गया था।
Also Read – लूट व हत्या के आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास, ₹21 हजार जुर्माना

उसी रात करीब 9:30 बजे, ग्राम प्रधान गोविंद सिंह ने सूचना दी कि राकेश की लाश रसूलपुर कराही के मध्य सड़क किनारे पड़ी है। मौके पर पहुंचने पर वादी ने देखा कि मृतक की गर्दन में दुपट्टे का फंदा कसा हुआ था। उसे तत्काल एसएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
Also Read – भदोही विधायक की पत्नी सीमा बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत
वादी की तहरीर पर थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के दौरान रामहंस एवं ठकुरेन्द्र को हिरासत में लेकर जेल भेजा। अभियोजन पक्ष ने वादी सहित 15 गवाहों को अदालत में पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता विनोद कुमार राजपूत ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोप सिद्ध करने में अपर्याप्त हैं।
अदालत ने सभी पक्षों के तर्कों पर विचार करते हुए साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- केनरा बैंक द्वारा ओटीएस लाभ देने से इंकार करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बैंक की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक - May 15, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दूसरे के बिजली बिल की वसूली के लिए टोरेंट पॉवर द्वारा भेजे गए नोटिस को अवैध ठहराते हुए किया निरस्त - May 15, 2026
- विद्युत स्कूटर की मरम्मत न करना सेवा में कमी, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिया नई स्कूटी या राशि वापसी का आदेश - May 15, 2026




