आगरा/प्रयागराज:
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी की एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
राहुल गांधी ने वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट के एक फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है और इस फैसले को रद्द करने की मांग की है।
Also Read – कांग्रेस नेता अजय राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

यह मामला सितंबर 2024 में अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने सिख समुदाय को लेकर टिप्पणी की थी। इस बयान के खिलाफ वाराणसी के तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।
21 जुलाई 2025 को वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने नागेश्वर मिश्रा की निगरानी याचिका को स्वीकार कर लिया था।
इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया।
जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने इस मामले में सुनवाई की और अब फैसला सुरक्षित रख लिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin




