आगरा:
चेक बाउंस के एक मामले में कोर्ट ने वादी को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। वादी ने 5 लाख रुपये के चेक के बदले 20 प्रतिशत राशि की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
यह मामला तब सामने आया जब वादी रितेश भारद्वाज ने रेनू अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दायर किया। रितेश का आरोप था कि रेनू ने उनसे 5 लाख रुपये उधार लिए थे और भुगतान के लिए जो चेक दिया, वह बाउंस हो गया।
मुकदमे में देरी का हवाला देते हुए रितेश ने कोर्ट से गुजारिश की कि उन्हें अंतरिम राहत के तौर पर चेक की राशि का 20 प्रतिशत (1 लाख रुपये) दिलवाया जाए।
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क्यों खारिज हुई याचिका ?
जब यह मामला एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार की कोर्ट में पहुंचा, तो विपक्षी रेनू अग्रवाल ने अपने वकील अनिल अग्रवाल के जरिए अपना पक्ष रखा।
उन्होंने अदालत को बताया कि:
* वह वादी रितेश भारद्वाज को बिल्कुल नहीं जानती हैं।
* उन्होंने न कभी रितेश से मुलाकात की, न ही कोई चेक दिया।
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* चेक पर किए गए हस्ताक्षर भी उनके नहीं हैं।
विपक्षी के मजबूत तर्कों को सुनने के बाद, एसीजेएम 7 कोर्ट ने वादी रितेश भारद्वाज की अंतरिम राहत की याचिका को खारिज करने का आदेश दिया।
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