आगरा उपभोक्ता आयोग का फैसला: बीमा कंपनी को देना होगा क्लेम, आनाकानी नहीं चलेगी

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आगरा, १४ जुलाई ।

आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बीमा क्लेम की राशि ₹6,97,500/- का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को वादी को मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में ₹10,000/- भी देने होंगे।

क्या था मामला ?

यह मामला न्यू आगरा के सरन नगर निवासी विजय गोयल से संबंधित है, जिन्होंने अपनी शेवरले क्रूज़ कार का बीमा मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से करवाया था। उनकी कार 26 जनवरी 2019 तक बीमित थी।

घटना 8 अक्टूबर 2018 को हुई, जब विजय गोयल अपने भाई अजय गोयल, नीरज गोयल और भाभी श्रीमती अनु गोयल के साथ कार से दिल्ली जा रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे, सड़क पर अचानक एक कुत्ता आ जाने के कारण, उसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई।

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इस दुर्घटना में विजय गोयल के भाई अजय गोयल की दुखद मृत्यु हो गई, और विजय गोयल सहित अन्य लोग घायल हो गए।

दुर्घटना की सूचना थाना सुरीर में दर्ज कराई गई और इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचित किया गया। हालांकि, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को खारिज कर दिया था, जिसके बाद विजय गोयल ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका दायर की।

आयोग का निर्णय:

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष माननीय आशुतोष और सदस्य पारुल कौशिक ने वादी के मुकदमे को स्वीकार करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वे आदेश पारित होने के 30 दिनों के भीतर ₹6,97,500/- का क्लेम भुगतान करें।

साथ ही, कंपनी को वाद व्यय और मानसिक कष्ट के एवज में अतिरिक्त ₹10,000/- भी अदा करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि क्लेम देने में आनाकानी स्वीकार्य नहीं होगी।

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विवेक कुमार जैन
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