आगरा ८ जुलाई ।
घर में घुसकर मारपीट और गाली-गलौज के एक मामले में आरोपी श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी भंवर सिंह, उनके पुत्र कृष्णकांत और प्रदीप उर्फ नीलू को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे-1) माननीय राजेंद्र प्रसाद ने अग्रिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही उनकी रिहाई के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
यह मामला थाना कागारौल में दर्ज किया गया था।
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वादी मुकदमा रनवीर सिंह निवासी ग्राम जेंगारा, थाना कागारौल ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि 16 मई, 2023 को जमीन विवाद के चलते आरोपी गुड्डी देवी और उनके दोनों बेटों कृष्णकांत व प्रदीप उर्फ नीलू ने उनके घर में घुसकर उनकी बुजुर्ग मां के साथ मारपीट की और गाली-गलौज की।
आरोपियों के अधिवक्ता शैलेन्द्र सोनी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली और उनकी रिहाई के आदेश दिए।
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