आगरा/प्रयागराज: ७ जुलाई ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट आज (सोमवार) उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की कथित फर्जी डिग्री से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाएगा।
यह फैसला आरटीआई एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी द्वारा दायर रिवीजन याचिका पर जस्टिस संजय कुमार सिंह की एकल पीठ द्वारा सुनाया जाएगा।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 25 मई को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना था।
दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने अपनी रिवीजन याचिका में आरोप लगाया है कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कथित तौर पर फर्जी डिग्री के आधार पर एक पेट्रोल पंप हासिल किया है।
याचिकाकर्ता का यह भी दावा है कि इसी फर्जी डिग्री के आधार पर मौर्य ने चुनाव के दौरान गलत हलफनामा दायर किया है, जिसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।
इस रिवीजन याचिका में कोर्ट से इस मामले में एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच कराए जाने की मांग की गई है। इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
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