आगरा ४ जुलाई ।
मादक पदार्थ बरामदगी के मामले में, फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र स्थित बाजे वाली गली, मोहल्ला नक्कारची निवासी ताजुद्दीन उर्फ ताज मोहम्मद पुत्र शाहबुद्दीन को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट माननीय विवेक कुमार ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। यह फैसला स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति और पुलिस प्रक्रिया में खामियों के चलते आया है।
मामला थाना जीआरपी आगरा फोर्ट में 28 दिसंबर 2016 को दर्ज किया गया था। तत्कालीन निरीक्षक जीआरपी आगरा फोर्ट ललित कुमार त्यागी अपनी टीम के साथ स्टेशन पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें जहरखुरानी करने वाले बदमाशों की मौजूदगी की सूचना मिली।
पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर आरोपी ताजुद्दीन उर्फ ताज मोहम्मद सहित तीन व्यक्तियों को हिरासत में लिया। इनके कब्जे से 175 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम बरामद होने का दावा किया गया था।
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हालांकि, अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान कई विसंगतियां सामने आईं। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने पाया कि:
* स्वतंत्र गवाहों का अभाव था।
* बरामद माल पर मुकदमे का विवरण अंकित नहीं था।
* पुलिस द्वारा मालखाना रजिस्टर भी अदालत में पेश नहीं किया गया।
इन कमियों के कारण, अदालत ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया। आरोपी की पैरवी अधिवक्ता आर. के. सिंह, उमाकांत यादव और विवेक पाराशर ने की।
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