आगरा 13 जून 2025।
मैनपुरी के जिलाधिकारी को अदालत के आदेशों का पालन न करने पर अपर जिला जज-13 माननीय महेश चंद वर्मा ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने जिलाधिकारी को 8 जुलाई, 2025 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए ?
यह मामला एक आपराधिक प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें अलकेश पुत्र दया सिंह और विष्णु स्वरूप तिवारी पुत्र रामचंद तिवारी, दोनों निवासी परिगवां, थाना एलाऊ, जिला मैनपुरी, के विरुद्ध आरोपी के फरार होने पर कुर्की और संपत्ति की नीलामी का आदेश दिया गया था। अदालत ने दोनों जमानतदारों से 20-20 हजार रुपये की वसूली कर अदालत में जमा कराने का निर्देश दिया था।
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अदालत ने पाया कि कई आदेश पारित करने के बावजूद, जिलाधिकारी मैनपुरी ने न तो इन आदेशों का पालन किया और न ही कोई रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की। इसी के चलते, अपर जिला जज-13 माननीय महेश चंद वर्मा ने जिलाधिकारी मैनपुरी के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। साथ ही, जमानतदारों के विरुद्ध भी कुर्की और संपत्ति नीलामी कर जमानत राशि अदालत में जमा करने के आदेश पुनः जारी किए गए हैं।
अदालत ने जिलाधिकारी को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि यदि उनके द्वारा आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो उन्हें 8 जुलाई 2025 को अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा कि जानबूझकर अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर उनके विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही क्यों न उच्च न्यायालय को संदर्भित कर दी जाए ?
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