साइबर ठगी के शिकार दंपति को मिलेगी अटकी हुई रकम, कोर्ट ने दिए आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा, 11 जून 2025:

एक राहत भरी खबर में, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-7 (एसीजेएम-7) माननीय अनुज कुमार सिंह ने साइबर ठगी के शिकार एक दंपति को उनकी ठगी गई धनराशि वापस दिलाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने थानाध्यक्ष कमला नगर और साइबर क्राइम सेल को इस संबंध में निर्देशित किया है।

मामले के अनुसार, मयंक सिंह और उनकी पत्नी श्रीमती अन्नू सिंह के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने लाखों रुपये की धोखाधड़ी की थी। दंपति की शिकायत पर, साइबर सेल को केवल 82,495/- रुपये की धनराशि को होल्ड करवाने में सफलता मिली थी।

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पीड़ित दंपति ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

इस पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम-7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने वादी को उनकी अटकी हुई धनराशि दिलाने के आदेश जारी किए।

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विवेक कुमार जैन
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