आगरा, 11 जून 2025:
आगरा की एक विशेष पॉक्सो एक्ट अदालत ने एक नाबालिग युवती के अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के मामले में मुख्य आरोपी सुल्तान पुत्र गुड्डू खां निवासी सत्यपुरम कॉलोनी, दोरेठा नंबर 1, थाना शाहगंज, को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने यह फैसला सुनाया।
अदालत ने आरोपी सुल्तान के इस जघन्य कृत्य में सहयोग करने वाले दो अन्य आरोपियों, शाहरुख और आदिल, को भी पांच वर्ष के कारावास से दंडित किया है। इन तीनों आरोपियों पर अदालत ने कुल 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
थाना शाहगंज में दर्ज मामले के अनुसार, वादी मुकदमा ने आरोप लगाया था कि 22 मार्च 2016 की देर रात करीब दो बजे आरोपी सुल्तान ने अपनी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री को उसके घर से बाहर बुलाया और अपने भाई शाहरुख और मित्र आदिल पुत्र फईम निवासी जोगीपाड़ा, थाना शाहगंज के सहयोग से बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया।
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वादी की तहरीर पर थाना शाहगंज पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना के तीन दिन बाद, पुलिस ने गोरखपुर जनपद से आरोपियों को हिरासत में ले लिया और पीड़िता को सुरक्षित मुक्त कराया। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद पीड़िता को बयान दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा, पीड़िता, उसकी माँ सहित कुल पांच गवाहों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद के तर्कों पर गहन विचार किया।
इसके बाद, अदालत ने आरोपी सुल्तान को अपहरण, दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया और उसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं, आरोपी शाहरुख और आदिल को अपहरण में सहयोग करने का दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कारावास और कुल 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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