अबोध बच्ची से मंदिर में दुराचार मामला :आगरा पॉक्सो न्यायालय ने दिया सख्त आदेश

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आगरा २९ मई ।

थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें पांच वर्षीय अबोध बालिका के साथ मंदिर परिसर में दुराचार किए जाने का मामला दर्ज किया गया है।

इस अमानवीय कृत्य की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए।

विशेष न्यायाधीश ने थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि वह इस मामले में स्वयं या विवेचक के माध्यम से वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ जांच करें, क्योंकि यह पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

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मामले के अनुसार, पीड़िता मंदिर परिसर में निश्चिंत भाव से खेल रही थी, जब आरोपी पवित्र उर्फ पम्मी पुत्र नमन किशोर ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। यह शर्मनाक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़िता के साथ हुई इस क्रूर घटना के दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसा कोई भी अपराध दोहराया न जा सके। साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर संवेदनशील मामलों की जानकारी को इस तरह फैलाना, पीड़ित की गोपनीयता का उल्लंघन करता है और कानून के तहत दंडनीय अपराध है।

पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है, और दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा।

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विवेक कुमार जैन
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