आगरा २० मई ।
कमला नगर स्थित रमा माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन से लिए गए ऋण की किस्त के चेक डिसऑनर होने के आरोप में श्रीमती शालिनी चुग, पत्नी दीपक चुग, निवासी जनक पुरी फेस 1, यमुना विहार, कमला नगर, को अदालत में तलब किया गया है। एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने मुकदमे के विचारण के लिए यह आदेश दिया है।
क्या है मामला ?
रमा माइक्रो फाइनेंस फाउंडेशन, कमला नगर के अधिकृत प्रतिनिधि राहुल राज ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत में एक मुकदमा दायर किया है।
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इसमें आरोप लगाया गया है कि श्रीमती शालिनी चुग ने उनकी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था। इस लोन की किस्त की अदायगी के लिए श्रीमती चुग द्वारा 7 जुलाई, 2024 को दिया गया 25,000/- रुपये का चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गया।
एसीजेएम 7 माननीय अनुज कुमार सिंह ने वादी के अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के तर्कों को सुनने के बाद विपक्षी श्रीमती शालिनी चुग को मुकदमे के विचारण के लिए अदालत में तलब करने का आदेश जारी किया है।
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