आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नही करने पर डिजिटल वर्ल्ड के प्रबंधक के विरुद्ध धनराशि वसूली हेतु आरसी जारी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
16 अप्रेल 2024 को डिजिटल वर्ल्ड के विरुद्ध आदेश हुये थे पारित

आगरा १६ मई ।

आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नही करने पर आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने डिजिटल वर्ल्ड, ताजगंज रोड थाना सदर बाजार के विरुद्ध 1,20,338/- रुपये की धनराशि की वसूली हेतु जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए आर सी जारी की।

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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती शालनी अस्थाना पत्नी डॉक्टर आशीष अस्थाना निवासी गोपाल विहार कॉलोनी, देवरी रोड थाना सदर जिला आगरा ने प्रबंधक डिजिटल वर्ल्ड, 5 ए, ताजगंज रोड, थाना सदर बाजार के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा करने पर आयोग ने 16 अप्रेल 2024 को वादनी को क्षतिपूर्ति, मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में धनराशि दिलाने के आदेश पारित किये थे।

विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नही करने पर वादनी ने अपने अधिवक्ता सज्जन सिंह गुर्जर के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर धनराशि दिलाने का आग्रह करने पर आयोग अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने 1,20,338/- रुपये की वसूली हेतु जिलाधिकारी को निर्देश प्रदान कर विपक्षी के विरुद्ध आरसी जारी की।

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विवेक कुमार जैन
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