प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा
ग्राम न्यायालय किरावली ने 6 माह की कैद एवं दो लाख रुपये के अर्थ दंड से किया था दंडित
अपील में सत्र न्यायालय ने आरोपी किये बरी
आगरा ८ मई ।
प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय द्वारा दंडित चार आरोपियो को एडीजे 9 माननीय विवेक कुमार ने उनकी अपील स्वीकृत कर बरी करने के आदेश दिये।
थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मामले के अनुसार पुरातत्व विभाग कर्मी पप्पू द्वारा 24 अप्रेल 2017 को थाने पर तहरीर देकर मुक़दमा दर्ज कराया था कि सन्तोष नगर, फतेहपुर सीकरी स्थित चांद मस्जिद के सदस्य गण ललुआ उर्फ उमर दराज, नईम कुरैशी, मेहरो एवं सलीम फतेहपुर सीकरी प्रतिबंधित क्षेत्र में मस्जिद का बरामदा एवं छत का अवैध निर्माण करा रहे है ।
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इस पर विरुद्ध प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था । जिस पर ग्राम न्यायालय किरावली के मजिस्ट्रेट ने 27 नवम्बर 2024 को आरोपियों को 6 माह कैद एवं दो लाख रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया था ।
जिस पर आरोपियों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में अपील की की गई थी ।
आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय आहूजा के तर्क पर एडीजे 9 माननीय विवेक कुमार ने आरोपियो की अपील स्वीकृत कर उन्हें बरी करने के आदेश दिये।
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