आगरा परिवार न्यायालय ने पत्नी एवं पांच बच्चों के भरण पोषण हेतु 44 हजार रुपये माहवार दिलाने के दिए आदेश

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वादनी का पति शू एक्सपोर्ट एवं हैंडी क्राफ्ट का काम कर कमाता है दो लाख रुपये प्रतिमाह

आगरा २४ अप्रैल ।

अदालत ने पत्नी एवं उसके पांच बच्चो के भरण पोषण हेतु 44 हजार रुपये प्रतिमाह दिलाने के आदेश पारित किये हैं ।

मामले के अनुसार नगला मेवाती थाना ताजगंज क्षेत्र निवासनी वादनी मुकदमा का निकाह सराय ख्वाजा थाना शाहगंज क्षेत्र निवासी युवक के साथ वर्ष 2007 में हुआ था।

वादनी के अनुसार निकाह में लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी ससुरालीजन सन्तुष्ट नहीं हुये। वह अतिरिक्त दहेज के रूप में मायके से कार दिलवाने के लिये वादनी पर दबाब डालते थे। चार बेटियो के जन्म के बाद ससुरालीजनों का उत्पीड़न और बढ़ गया।बाद में एक पुत्र के जन्म के बाद भी ससुरालीजनों का उत्पीड़न नही थमा।

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ससुरालीजनों द्वारा वादनी के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया।वर्ष 2023 मे वादनी के पति नें तलाक लिख कर मायके भेज दिया। वादनी ने स्वयं एवं अपने पांच बच्चों के भरण पोषण हेतु अदालत में याचिका प्रस्तुत कर कथन किया था कि उसका पति ऑनलाईन शू एक्सपोर्ट एवं हैंडीक्राफ्ट का काम कर दो लाख रुपये प्रतिमाह कमाता है।

अदालत ने दोनों पक्षो के तर्क सुनने के उपरांत वादनी को उसके पति से 44 हजार रुपये माह दिलाने के आदेश दिये।वादनी की तरफ से मुकदमें की पैरवी दीवान सिंह वर्मा एवं राजकुमार वर्मा द्वारा की गई।

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विवेक कुमार जैन
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