आगरा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने पी एन बी कर्मी की दुर्घटना मृत्यू पर दिए लाख 50 हजार रुपये दिलाने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
12 अगस्त 2023 को ट्रक चालक की टक्कर से हो गई थी मृत्यू
लिबर्टी जनरल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड को देनी होगी क्षतिपूर्ति

आगरा २२ अप्रैल ।

पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत जितेंद्र कुमार की दुर्घटना मृत्यू पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मृतक के आश्रितों को 60 लाख 50 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता राजेन्द्र प्रसाद कें पुत्र जितेंद्र कुमार नगला सिकन्दर, फिरोजाबाद मे पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत थे । 12 अगस्त 2023 को वह कार से दिल्ली जा रहे थे।

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आगरा नोयडा मार्ग पर रहनकलां टोल कें पास ट्रक कें चालक द्वारा उनकी कार में टक्कर मार उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया था । जिससें उनकी असमय मौत हो गयी थी।

मृतक के पिता राजेन्द्र प्रसाद एवं मां श्रीमती चन्द्रवती एवं भाई हेमंत कुमार द्वारा अपने अधिवक्ता राजेश सिंघल, जेपी शर्मा के माध्यम से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में क्षतिपूर्ति प्राप्ति हेतु याचिका प्रस्तुत करने पर याचिकाकर्ता एवं इंश्योरेंस कंपनी में आपसी सहमति के आधार पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नें मृतक पीएनबी कर्मी के आश्रितों को लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 60 लाख 50 हज़ार रुपये दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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