तगादा करने पर घातक चोटें पहुंचाने के आरोपी की जमानत स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 24 मार्च ।

रकम का तगादा करने से कुपित हो लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी से हमला कर गम्भीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपित योगेंद्र सिंह उर्फ टीटू पुत्र वीरेंद्र निवासी ग्राम अता, रसूलपुर, थाना खेरागढ़ जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर जिला जज माननीय विवेक संगल ने ने रिहाई के आदेश दिये।

थाना खेरागढ़ मे दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अशोक कुमार ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 17 नवम्बर 24 को उसका भाई तोताराम 8.45 बजे करीब फजियतपुरा डेयरी पर दूध देने जा रहा था।

Also Read – साक्ष्य के अभाव में अपहरण, दुराचार, दलित उत्पीड़न आरोपी पिता पुत्र बरी

रास्ते में मौजूद आरोपी एवं अन्य ने वादी के भाई को पूर्व मे किये रकम के तगादे को लेकर लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी से हमला कर वादी के भाई को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। उक्त हमले में वादी के भाई की उंगली भी कट गई थी ।

पुलिस द्वारा हत्या प्रयास की धारा हटाने पर जिला जज ने आरोपी के अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह एवं विनीता गुर्जर के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *