आगरा 21 मार्च ।
घर में घुस बल्बा, गाली गलौज, धमकी एवं अवैध वसूली के आरोप में आरोपित पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत जिला जज माननीय विवेक संगल ने निरस्त कर दी।
थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अनिल कुमार का आरोप था कि उसकी मां श्रीमती मायादेवी के नाम तहसील एत्मादपुर में जमीन है। उसकीं मां का 6 अगस्त 23 को देहांत हो गया था।
Also Read – आगरा दीवानी परिसर में बुजुर्ग वादकारी को आया हार्ट अटैक
उक्त जमीन पर रविंद्रकुमार, धर्मेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, गौरव एवं विवेक निवासी गण सीता नगर, नई आबादी, जोहरा बाग के पास, थाना एत्माद्दोला जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं।
26 नवम्बर 23 की शाम पांच बजे करीब ये सब लोग तमंचा, हंसिया आदि लेकर वादी की नर्सरी में गाली गलौज करते हुये घुस आएँ । उन्होनें जमीन देने या उसके बदले पांच लाख रुपये नहीँ देने पर वादी को जान से मारने की धमकी दी।
जिला जज ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं वादी के अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह के तर्क पर आरोपियों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में आयोजित प्रथम ज्यूडिशियल एम्प्लॉयज़ टी 20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल रविवार को - April 20, 2025
- बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में नाबालिग छात्रा को पुलिस को पेश करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खौफ से थाने में हाजिर हुई छात्रा - April 20, 2025
- चैक डिसऑनर आरोपी को 6 माह कैद और 8 लाख,96 हजार 800 रुपये के अर्थ दंड की सज़ा - April 20, 2025