घर में घुस बल्बा, गाली गलौज, अवैध वसूली आरोप में पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत निरस्त

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आगरा 21 मार्च ।

घर में घुस बल्बा, गाली गलौज, धमकी एवं अवैध वसूली के आरोप में आरोपित पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत जिला जज माननीय विवेक संगल ने निरस्त कर दी।

थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अनिल कुमार का आरोप था कि उसकी मां श्रीमती मायादेवी के नाम तहसील एत्मादपुर में जमीन है। उसकीं मां का 6 अगस्त 23 को देहांत हो गया था।

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उक्त जमीन पर रविंद्रकुमार, धर्मेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, गौरव एवं विवेक निवासी गण सीता नगर, नई आबादी, जोहरा बाग के पास, थाना एत्माद्दोला जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं।

26 नवम्बर 23 की शाम पांच बजे करीब ये सब लोग तमंचा, हंसिया आदि लेकर वादी की नर्सरी में गाली गलौज करते हुये घुस आएँ । उन्होनें जमीन देने या उसके बदले पांच लाख रुपये नहीँ देने पर वादी को जान से मारने की धमकी दी।

जिला जज ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं वादी के अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह के तर्क पर आरोपियों का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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