आगरा के प्रसिद्ध राम बाबू परांठा परिवार के विरुद्ध एक और मामले में सम्मन जारी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
मानेशर मे प्रतिष्ठान कें नाम पर ली थीं रकम
5 लाख 50 हजार के एवज में दो लाख का चैक दिया जो हो गया डिसऑनर

आगरा 17 मार्च ।

चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित कमल गुप्ता पुत्र हरीबाबू (राम बाबू परांठे वालें) स्थाई निवासी इंदर एंक्लेव बल्केश्वर, थाना कमला नगर, जिला आगरा को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने सम्मन जारी करने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार शिव एसोसिएट्स के पार्टनर सौरभ अग्रवाल निवासी बालाजी नगर कमला नगर, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ता अनिल अग्रवाल के माध्यम से अदालत मे मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि आरोपी कमल गुप्ता से उसके पारिवारिक सम्बंध थे।

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आरोपी ने व्यापार आगे बढाने हेतु वादी से 5 लाख 50 हजार रुपये 18 अक्टूबर 23 को उधार ले 6 माह में लाभांश सहित वापस करने का वायदा किया था।

समय सीमा समाप्त हो जाने पर आरोपी निरन्तर भुगतान टालता रहा। 30 अप्रेल 24 को जैसे तैसे आरोपी ने दो लाख का चैक दिया वह भी डिसऑनर हो गया।

एसीजेएम 5 माननीय मयूरेश श्रीवास्तव ने वादी के मुकदमे में संज्ञान ले मुकदमे के विचारण हेतु आरोपी को अदालत में हाजिर होने हेतु सम्मन जारी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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