जूते के सोल ख़रीदकर दिया था भुगतान का चेक
आगरा 28 फ़रवरी ।
लाखों रुपये का चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित कश्यप फुटवियर इंडस्ट्रीज शास्त्रीपुरम जिला आगरा के प्रोप्राइटर मुरारीलाल कश्यप को मुकदमे के विचारण हेतु एसीजेएम 10 माननीय मो.साजिद ने अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा मैसर्स सुभाष सेल्स कॉर्पोरेशन की प्रोप्राइटर श्रीमती रेनुका अरोरा ने अपने अधिवक्ता राजीव कुलश्रेष्ठ कें माध्यम से अदालत में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी मुरारीलाल कश्यप ने वादी की फर्म से 12,83,858/- रुपये के वर्ष 2023 में जूते के सोल खरीद कर 1 जनवरी 24 को उक्त राशि का चैक दिया।
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जिसे बैंक में प्रस्तुत करने पर वह डिसऑनर हो गया।
एसीजेएम 10 माननीय मो.साजिद ने वादी के अधिवक्ता के तर्क पर आरोपी व्यवसायी को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिये।
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