आगरा जल कल विभाग ने समस्या का निवारण नहीँ किया तो नगर निगम पार्षद पहुंची हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय न्यायालय मुख्य सुर्खियां
नौबस्ता, तेलीपाड़ा, खतैना राजीव गांधी नगर में पानी की समस्या का उठाया था मुकदमा
पार्षद निधि सिंह की मांग पर जलकल विभाग ने वार्ड में सर्वे कर की थी नाप जोख
डेढ़ वर्ष बाद भी काम शुरू नहीं करने पर हाईकोर्ट पहुंची पार्षद
हाईकोर्ट ने जलकल विभाग के जी.एम. एवं अधिशासी अभियंता को जबाब हेतु दिया एक सप्ताह का समय
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इसके बाद नहीँ दिया जायेगा कोई समय

आगरा 25 फ़रवरी ।

नगर निगम वार्ड संख्या 8 में पेय जल की गम्भीर समस्या का डेढ़ वर्ष में भी जलकल विभाग द्वारा निराकरण नहीँ करने पर क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती निधि सिंह द्वारा हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत करने पर हाईकोर्ट ने जीएम जलकल विभाग एवं अधिशासी अभियंता लोहामंडी जोन को जबाब दाखिल करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इसके बाद जबाब हेतु कोई समय नहीँ दिया जायेगा।

मामले के अनुसार वार्ड संख्या-8 खतैना की पार्षद एवं पार्षद दल की सचेतक श्रीमती निधि सिंह ने वार्ड संख्या -8 के अंतर्गत आने वाले राजीव गांधी नगर, नौबस्ता, तेलीपाड़ा, आदि क्षेत्र में पानी की समस्या हेतु कई बार जलकल विभाग में शिकायती पत्र प्रेषित कर जनता की मांग को पुरजोर तरीके से उठायें जाने पर जलकल विभाग नें वार्ड में सर्वे करा, पानी की लाइन डालने के लिये कई बार नाप जोख की। परन्तु जलकल विभाग द्वारा डेढ़ वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाबजूद कोई कार्य शुरू नहीँ किया गया।

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पार्षद ने जलकल विभाग की हठधर्मिता एवं क्षेत्रीय निवासियों की परेशानी को देखते हुये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा कर याचिका प्रस्तुत करने पर, हाईकोर्ट ने जलकल विभाग के जीएम एवं अधिशासी अभियंता लोहामंडी जोन को पार्षद की याचिका पर जबाब प्रस्तुत करनें हेतु एक सप्ताह का समय प्रदान कर अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इसके बाद जबाब प्रस्तुति हेतु विपक्षी को कोई समय प्रदान नहीं किया जायेगा।पार्षद की याचिका पर अधिवक्ता मोहम्मद अफ़ज़ाल और कुमारी शिवांगी सिंह द्वारा पैरवी की गई।

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विवेक कुमार जैन
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