वादी की मौत हो जाने पर उसकी गवाही नहीँ हुई दर्ज, चुटैल का मैडिकल भी नहीं किया गया पेश
आगरा 21 फ़रवरी ।
हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में आरोपित 9 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में एडीजें 20 माननीय सत्यजीत पाठक ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा केशव द्वारा थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि वह अपने चाचा जगवीर सिंह के साथ 19 फरवरी 2013 की शाम 4 बजें करीब आगरा से अपने गांव बिचपुरी आ रहे थे।
रास्तें मे पहले से घात लगाये बैठे हमवीर सिंह, लल्लू सिंह उर्फ ओमवीर, प्रमोद, परमवीर, पिंकी, शैलू, इंद्रेश, राकेश, पुष्पेंद्र समस्त निवासी गण ग्राम बिचपुरी, थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा ने उन्हें घेर जान से मारने की नीयत से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जिससे वह बाल बाल बच गये। जैसे तैसे वह गाड़ी भगा कर वहां से भागे।
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आरोपियों द्वारा पीछा करने पर उन्होने अपने घर में घुस कर जान बचाई। वादी मुकदमा के पिता की हत्या का मुकदमा अदालत में लंबित है । उक्त मामले में वादी के चाचा एक दिन पहले 18 फरवरी 2013 को गवाही देने अदालत गये थे। आरोपियों द्वारा गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दे गवाही नही होने दी गयी थी।
उक्त मामलें में वादी मुकदमा की मौत हो जाने के कारण उसकी गवाही दर्ज नही हो सकी। किसी चुटैल का मैडिकल नहीँ होने, गवाहों के बयानों में विरोधाभास एवं आरोपियो के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा एवं मनीष पाठक के तर्क पर अदालत ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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