आगरा 21 फ़रवरी ।
पांच वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुराचार प्रयास एवं पॉक्सो एक्ट के तहत 50 वर्षीय आरोपी ताहिर पुत्र गजमुद्दीन निवासी उत्तरी प्रकाशपुरम, पंचम विहार कॉलोनी, टेडी बगिया, थाना खंदौली को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने पांच वर्ष कैद एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
थाना खंदौली में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा की पांच वर्षीया अबोध पुत्री 9 जनवरी 21 की शाम 6 बजे घर के बाहर खेल रहीं थी। उसी दौरान 50 वर्षीय आरोपी ताहिर वादी की पुत्री को टॉफी देने के बहाने से बुला कर अपने घर के अंदर ले गया। आरोपी द्वारा वादी की पुत्री के साथ दुराचार का प्रयास किया गया । अबोध बालिका द्वारा आरोपी के कृत्य की सूचना अपनी मां को देने पर वादी ने आरोपी कें विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।
Also Read – गवाहों के बयानों मे विरोधाभास के चलते हत्या प्रयास एवं अन्य आरोप में 9 आरोपी बरी

उक्त मामले में वादी मुकदमा, पीड़िता, उसकीं मां, महिला डॉक्टर सहित 8 गवाह अदालत में पेश हुये ।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एस पी ओ माधव शर्मा एवं अधिवक्ता शानू मोहम्मद के तर्क पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुये पांच वर्ष कैद एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
वादी की तरफ से अधिवक्ता शानू मोहम्मद द्वारा उक्त मुकदमें मे निशुल्क पैरवी की गई।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin- केनरा बैंक द्वारा ओटीएस लाभ देने से इंकार करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, बैंक की दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक - May 15, 2026
- आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दूसरे के बिजली बिल की वसूली के लिए टोरेंट पॉवर द्वारा भेजे गए नोटिस को अवैध ठहराते हुए किया निरस्त - May 15, 2026
- विद्युत स्कूटर की मरम्मत न करना सेवा में कमी, आगरा उपभोक्ता आयोग प्रथम ने दिया नई स्कूटी या राशि वापसी का आदेश - May 15, 2026




