लूट के आरोपी को 5 साल की सजा और साढ़े छह हज़ार अर्थ दंड की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 14 फ़रवरी ।

एक लाख रुपये लूटने के मामले में आरोपी राजाराम निवासी कस्बा थाना अम्बा जिला मुरैना मध्य प्रदेश को अदालत ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रनवीर सिंह ने आरोपी को पांच वर्ष नौ माह के कारावास एवं साढ़े छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

वादी मोहन सिंह निवासी ग्राम अकोला ने थाना पिनाहट पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपियों द्वारा षड़यंत्र करके वादी से एक लाख रुपये बल पूर्वक छीन लिए।

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थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लूट, आपराधिक षड़यंत्र के आरोप में 25 अगस्त 2018 को मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

उसके कब्जे से 32,400/- रुपये बरामद किए। विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा आरोपित के विरुद्ध 29 नवंबर 2018 को आरोप पत्र दाखिल किया।

अभियोजन की ओर से एडीजीसी रुपेश गोस्वामी ने साक्ष्य पेश किया।

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विवेक कुमार जैन
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