आगरा 03 फरवरी ।
पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध विवाह विच्छेद की याचिका पर पति के हाजिर नहीँ होने पर अपर परिवार न्यायाधीश माननीय प्रदीप कुमार मिश्रा ने एक पक्षीय सुनवाई कर विवाह विच्छेद कें आदेश दिये।
मामले के अनुसार रुई की मंडी शाहगंज निवासनी वादनी मुकदमा द्वारा बरेली निवासी पति के विरुद्ध शराब पीकर गाली गलौज, मारपीट अप्राकृतिक कृत्य करने का प्रयास एवं अन्य आरोप लगा विवाह विच्छेद हेतु याचिका प्रस्तुत की गई थी।
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पति द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुति हेतु अदालत में उपस्थित नही होने पर वादनी के अधिवक्ता पीयूष सागर के तर्क पर अदालत नें एकपक्षीय आदेश पारित कर विवाह विच्छेद के आदेश पारित किये।
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