आगरा 30 जनवरी ।
गुंडा एक्ट के तहत आरोपित लाखन निवासी रायभा थाना अछनेरा, जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव में एसीजेएम 10 माननीय मोहम्मद साजिद ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना अछनेरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा एस.आई. फुंदन लाल ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि जिला बदर आरोपी लाखन अपने घर में मौजूद हैं।
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जिस पर मय अधीनस्थ 16 जून 2001 को आरोपी के यहाँ दविश देने पर आरोपी बेफिक्र हो अपने घर के दरवाजे के बाहर चारपाई पर लेटा मिला । पुलिस नेआरोपी को जिला बदर होने के बाद भी घर में रहने पर उसके विरुद्ध गुंडा अधिनियम की धारा 3/10 के तहत कार्यवाही कर हिरासत में लिया था।
अदालत ने साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता प्रदीप राज सिंह वर्मा के तर्क पर 24 वर्ष बाद गुंडा एक्ट के आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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