सात वर्ष में भी अपहृत युवती की बरामदगी न होने पर युवती के अपहरण और पॉक्सो एक्ट का आरोपी बरी

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
घटना के चश्मदीद गवाहों को भी अदालत में नहीँ किया गया पेश

आगरा 24 जनवरी ।

अवयस्क युवती के अपहरण, पॉक्सो एक्ट आदि में आरोपित कालू पुत्र अजीत निवासी सत्य नगर, थाना मलपुरा, जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने बरी करने के आदेश दिये।

थाना मलपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा की 15 वर्षीया अवयस्क पुत्री 21 जनवरी 2016 की सुबह 6 बजे शौच हेतु खेतों की तरफ जा रहीं थी। उसी दौरान आरोपी कालू पुत्र अजीत निवासी सत्य नगर, थाना मलपुरा, जिला आगरा एवं अन्य जबरन वादी की पुत्री को ऑटो में डाल अपहरण कर ले गये।पड़ोस में रहने वाले मांगे लाल एवं सुरेंद्र द्वारा अवगत कराने पर वादी एवं उसकी पत्नी के आरोपी के घर शिकायत करने जाने पर उसके परिजनों द्वारा वादी एवं उसकी पत्नी से गाली गलौज एवं अभद्रता कर भगा दिया ।

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वादी की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण, पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धारा में आरोपी एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता की खोजबीन हेतु उसके फोटो सहित पम्पलेट छपवा कर कई जगह चस्पा कर लोगों से जानकारी देने को कहा।

बाल कल्याण समिति, सोशल मीडिया, आकाशवाणी केंद्र, दूरदर्शन केंद्र लखनऊ मे भी पीड़िता की फोटो प्रेषित कर उसके बारे में लोगों से जानकारी देने का आग्रह किया।सात वर्ष में भी पीड़िता का पता नहीँ लगने पर विवेचना समाप्त कर आरोपी कालू कें विरुद्ध ही आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया।

उक्त मामले में अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा उसकीं पत्नी सहित 6 गवाह अदालत में प्रस्तुत किये।परन्तु अभियोजन पक्ष घटना के चश्मदीद मांगे लाल एवं सुरेंद्र को गवाह के रूप में अदालत में पेश करने मे विफल रहा।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता सतेंद्र पाल सिंह चौहान के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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