आगरा 09 जनवरी ।
दीवार में लगातार सिर मार निर्ममतापूर्वक हत्या के मामले में आरोपित रोहित पुत्र रमेश चंद निवासी आजाद नगर थाना जगदीशपुरा जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रविकांत ने ख़ारिज करने के आदेश दिये है ।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा जिप्पी दिवाकर के भतीजे गोपाल दिवाकर से आरोपी रोहित द्वारा अपने कारखाने के जूते बिक़वाने पर अच्छा कमीशन देने की बात कही।
वादी के भतीजें द्वारा जूते बिकवा पैसा मांगा तो आरोपी आजकल की कह कर टालता रहा । 20 अगस्त 24 की देर रात्रि आरोपी ने वादी के भतीजें को पैसे देने के बहाने बुला उसे शराब के नशे में धुत कर उसका सिर लगातार दीवार में मार कर निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी।
अदालत नें एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क पर आरोपी की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, फिलहाल कोई रोक नहीं - August 15, 2025
- सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में 65 लाख मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने का दिया आदेश, हटाए जाने के कारण भी बताने को कहा - August 15, 2025
- सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर ₹273.5 करोड़ के जीएसटी जुर्माने पर लगाई रोक - August 15, 2025