डबिंग कर पायरेटेड सीडी बनाने का था आरोप
350 केसिट ,यूपीएस, सीडी प्लेयर आदि हुये थे बरामद
आगरा 17 दिसम्बर ।
पायरेटेड सीडी बनाने पर कॉपी राइट एक्ट की धारा -65 के तहत आरोपित प्रदीप उर्फ बंटी पुत्र लक्ष्मी नरायन गुप्ता निवासी नगला पदी, दयालबाग, थाना न्यू आगरा, जिला आगरा को अभियोजन पक्ष द्वारा 22 वर्ष में एक भी गवाह पेश नहीं करनें पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने सबूत के पूर्णतया अभाव में बरी करने के आदेश दिये है ।
थाना न्यू आगरा में दर्ज मामलें के अनुसार वादी मुकदमा संजीव कटियार एसओजी प्रभारी कें नेतृत्व में, एसआई केपीसिंह, कॉन्स्टेबिल प्रदीप कुमार, कॉन्स्टेबिल महेश पाठक, कॉन्स्टेबिल अरुण कुमार, कॉन्स्टेबिल राम पाल सिंह ने नगला पदी स्थित आरोपी प्रदीप उर्फ बंटी के आवास पर छापा मार उसे फर्जी डबिंग आरोप में हिरासत में ले कर उसके कब्जें से 350 पायरेटेड सीडी, यूपीएस, सीडी प्लेयर आदि बरामद कर उसका कॉपीराइट एक्ट की धारा के तहत चालान कर जेल भेजा था।आरोपी फिल्मों की नकली सीडी बना बाजार में बेच मुनाफा कमाता था।
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उक्त मुकदमें में अदालत ने अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने के अनेक अवसर प्रदान किये।गवाहों के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित करने के बाबजूद अभियोजन पक्ष वर्ष 2002 में दर्ज मुकदमें में एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं कर सका।
सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह नें सबूत के पूर्णतया अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता खुर्शीद अली के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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