कोर्ट ने अब दिसंबर 2024 की तिथि कर दी है नियत
आगरा 12 दिसम्बर ।
हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र से भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आज भी स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए माननीय अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में हाजिर नहीं हुई और ना ही कंगना की ओर से कोई अधिवक्ता हाजिर हुआ। कोर्ट ने कंगना को 18 दिसंबर तक का समय दिया है। कोर्ट ने 18 दिसंबर 2024 की तिथि नियत कर दी है ।
कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को कंगना के दिल्ली एवं कुल्लू मनाली के पते पर दो नोटिस भेज कर 28 नवंबर 24 को हाजिर होने के लिए हाजिर होने के आदेश किए थे जो उनको रिसीव हो चुके हैं। लेकिन कंगना 28 नवंबर को कोर्ट में हाजिर नहीं हुई । तब कोर्ट ने उनको समय देते हुए एक बार और दो नोटिस 7 दिसंबर 2024 को भेजें कि कंगना अपना पक्ष रखें कि सुनवाई कराना चाहती हैं या अपना पक्ष रखना चाहती हैं कोर्ट ने हिदायत भी दी थी कि अगर नियत तिथि पर नियत समय पर कंगना स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष नहीं रखती हैं तो यह समझा जाएगा कि कंगना को अपना पक्ष नहीं रखना है और उक्त मामले में कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाएगी।
अब कोर्ट ने 18 दिसंबर 2024 की तिथि नियत कर दी है 18 दिसंबर को अगर कंगना हाज़िर नहीं होती है या उनका कोई अधिवक्ता हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा।
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आज अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह भैया, राम दत्त दिवाकर, चौधरी अजय सिंह, राजेंद्र गुप्ता धीरज, अजय कुमार सागर, सत्य प्रकाश सक्सेना, राजेंद्र कर्दम सिद्धार्थ जी कर्दम, ओपी वर्मा सहित तमाम अधिवक्ता गण मौजूद थे।
राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए माननीय अनुज कुमार सिंह की कोर्ट में 11 सितंबर 2024 को एक वाद दायर किया था जिसमें उन्होंने कंगना द्वारा अगस्त 2020 से दिसंबर 2021 तक केंद्र सरकार के काले कानूनों के विरोध में धरना दे रहे किसानों के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें हत्यारा बलात्कारी और अलगाववादी बताया तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हुए अपमान किया था ।
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इन्हीआरोपों को लेकर उक्त वाद दायर किया था । जिसमें आज 12 दिसंबर 2024 को कंगना को कोर्ट में हाजिर होने के लिए उन्हें नोटिस भेजे गए थे लेकिन कंगना न तो स्वयं हाजिर हुई और ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता हाजिर हुआ।
अब कोर्ट ने अगली तिथि 18 दिसंबर 2024 नियत कर दी है।
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